सारंगढ़ बिलाईगढ़, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने गुरु घासीदास जयंती पर 18 दिसंबर को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को मदिरा शुष्क दिवस घोषित का आदेश जारी किया है। इस आदेश के पालन में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सीमा में संचालित समस्त देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों जैसे देशी मदिरा दुकान (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सीएस-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा दुकान (एफ.एल-1 घघ कंपोजिट), दुकानों एवम मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता, सीएस 2 (ग- अहाता), सीएस 2 (ग- कंपोजिट अहाता), एफ एल 1 (ख- अहाता) को पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार जैसे विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण और परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
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