मदिरा भंडारण, विनिर्माण, बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध
सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने होली के दिन 4 मार्च को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में मदिरा शुष्क दिवस का आदेश जारी किया है। इस आदेश के पालन में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सीमा में संचालित समस्त देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों जैसे देशी मदिरा दुकान (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सीएस-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा दुकान (एफ.एल-1 घघ कंपोजिट), दुकानों एवम मदिरा दुकानों से संलग्न अहाता, सीएस 2 (ग- अहाता), सीएस 2 (ग- कंपोजिट अहाता), एफ एल 1 (ख- अहाता) पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान जिले में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार जैसे विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण और परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। शराब रखने और बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध स्थानों और वाहनों की जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
- खाद्य सुरक्षा पर कार्रवाई: असुरक्षित पाए गए सांवेरिया पोहा के बैच की बिक्री पर रोक - September 10, 2026
- झीरम घाटी हमले पर NIA कोर्ट का फैसला आधा-अधूरा न्याय सारंगढ़ में कांग्रेस का हमला - September 6, 2026
- शिक्षकों के सम्मान में सजे रंग, विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने बांधा समां; केयर प्वाइंट नेशनल स्कूल भाटगांव में मना शिक्षक दिवस - September 6, 2026
