सारंगढ़ इस वर्ष धान खरीदी हेतु एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से दिनांक 01 जुलाई 2025 से सेवा सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। जिसमें नया पंजीयन/फसल संशोधन/कैरी फारवर्ड का कार्य आगामी 31 अक्टूबर 2025 तक किया जावेगा। छ.ग. शासन द्वारा इस वर्ष कृषक उन्नति योजना अंतर्गत धान के बदले अन्य फसल लेने वाले कृषकों को 11 हजार रूपये एवं खरीफ वर्ष 2025 में दलहन-तिलहन-अरहर, उड़द, मूंगफली, तिल, मक्का, लघु धान्य कोदो-कुटकी, रागी आदि फसल उत्पादन करने वाले कृषकों को 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाने की घोषणा किया गया है। इस योजना का लाभ उन्ही किसानों को मिलेगा जो एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराया हो। साथ ही अपनी उपज (धान) सहकारी समितियों के माध्यम से बेचते है। गिरदावरी में रकबे की पुष्टि के बाद ही मान्य रकबे पर सहायता राशि दी जाएगी। जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन, फसल/रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड का कार्य शीघ्र पूर्ण करवायें तथा वारिसन पंजीयन की कार्यवाही तहसील स्तर में होगा। कृषक दलहन-तिलहन-अरहर, उड़द, मूंगफली, तिल, मक्का, लघु धान्य कोदो-कुटकी, रागी फसल की खेती कर कृषक उन्नति योजना अंतर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि प्राप्त कर सकते है। कृषक उन्नति योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु एग्रीस्टेक में पंजीयन अनिवार्य है।

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