सारंगढ़ (छत्तीसगढ़)। जिला अधिवक्ता संघ सारंगढ़ द्वारा व्यावसायिक कदाचरण और संघ के नियमों के उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए संघ के सदस्य अधिवक्ता अमित कुमार साहू को प्राथमिक सदस्यता से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
शिकायतें और जांच
प्राप्त पत्र के अनुसार, अधिवक्ता अमित कुमार साहू पर वर्ष 2024 से अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों व नियमों के विपरीत कार्य करने, बिना NOC के अन्य अधिवक्ताओं के प्रकरणों में मेमो देकर उपस्थिति देने, पक्षकारों के घर जाकर अन्य वकीलों के विरुद्ध अनैतिक टिप्पणी करने तथा पुलिस व आबकारी विभाग के कर्मचारियों से सांठगांठ कर साथी वकीलों के व्यवसाय को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप थे।
इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए संघ द्वारा एक 5-सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर उन्हें ‘कारण बताओ नोटिस’ दिया गया और भविष्य में गलती न दोहराने की समझाइश भी दी गई थी।
सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय
समझाइश के बावजूद व्यावसायिक कदाचरण की पुनरावृत्ति होने पर संघ के 18 सदस्यों द्वारा अधिवक्ता साहू की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद आम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक 13/2026 (दिनांक 20/07/2026) पारित कर उन्हें 6 माह के लिए संघ से निलंबित करने का फैसला लिया गया।
अधिकारियों को प्रेषित की गई सूचना
जिला अधिवक्ता संघ सारंगढ़ के सचिव कुलदीप राज पटेल द्वारा 22 जुलाई 2026 को यह पत्र राज्य विधिक परिषद, बिलासपुर को प्रेषित किया गया। इसके साथ ही सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिलाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।
