▶️ पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी पति को किया गिरफ्तार
▶️आरोपी भेजे गये न्यायिक रिमाण्ड पर
▶️नाम पता आरोपी- राजेश साहू पिता सुखी राम साहू उम्र 40 वर्ष पता ग्राम खजरी थाना बिलाईगढ़ जिला सारं. बिला. (छ.ग.)
घटना का विवरण इस प्रकार है कि, आज दिनांक 03.04.2026 को प्रार्थी सुखीराम साहू पिता स्व. फिरतूराम साहू उम्र 70 वर्ष निवासी खजरी द्वारा तडके सुबह थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 02.04.2026 के रात्रि वह भोजन उपरांत घर में आराम कर रहा था रात्रि करीब 12:30 बजे इसका पुत्र आरोपी राजेश साहू के द्वारा उसे जगाकर बताया गया कि उसने अपनी पत्नी कुन्ती साहू का गला दबाकर हत्या कर दिया है। जिस पर प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर आरोपी राजेश साहू के विरूद्ध थाना बिलाईगढ में अपराध कमॉक 62/2026 धारा- 103 (1) भारतीय न्याय संहिता 2023 दर्ज कराया। बिलाईगढ थाना प्रभारी द्वारा तत्काल घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो को देकर उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर विवेचना कार्यवाही करते हुये आरोपी राजेश साहू जो भागने के फिराक में था ग्रामिणो के मद्द से तत्काल पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर गमछा से अपने पत्नी कुन्ती साहू उम्र 38 साल का गला घोंटकर हत्या करना बताया। आरोपी के निशानदेही पर गमछा को पुलिस द्वारा जप्त किया गया है। आरोपी के द्वारा अपराध कारित करने में प्रयुक्त गमछा को जलाकर नष्ट करने का प्रयास कर रहा था परंतु पुलिस की तत्परता से आरोपी गमछा को जलाने में सफल नही हो पाया। उल्लेखनीय है कि आरोपी राजेश साहू शराब पीने का आदि था बीती रात को आरोपी का अपने पत्नी मृतिका कुन्ती साहू से वाद विवाद हुआ था जिसमें आरोपी के बताये अनुसार मृतिका द्वारा उसे शराब पीते रहते हो कोई काम नहीं करते हो, सब जमीन जायदाद बेंच दूंगी, तुम्हारे खिलाफ थाना में शिकायत कर दूंगी, जेल भेजवा दूंगी बोलकर वाद विवाद कि थी इसी कारण आरोपी द्वारा अपनी पत्नी का गमछा से गला घोंट कर हत्या कर दिया।
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