सुबह 6.30 से 10.30 बजे और शाम 4 से 8 बजे तक प्रतिबंध लागू
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 16 जून 2025/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे के अनुमोदन पर जिला मुख्यालय सारंगढ़ नगरीय क्षेत्र के भीतर राख मिट्टी और केमिकल युक्त गीले डस्ट के परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध में संशोधन किया गया है। नए संशोधन अनुसार अब ऐसे वाहनो पर सुबह 6.30 बजे से सुबह 10.30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंध लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत शक्तियों के तहत आम जनता की स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर यह प्रभावी रोकथाम का आदेश कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यंत तक लागू होगा।

Latest posts by SUKRAM KHUNTE (see all)
- प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर हितग्राही को गुमराह करने का आरोप, शाखा प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग - May 20, 2026
- भारत माता चौक स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में डब्बों में डीजल लेने उमड़ी भीड़, नियमों की उड़ रही धज्जियां - May 16, 2026
- महंगाई और उर्वरक संकट पर भाजपा को घेरा, पूर्व संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला - May 16, 2026
