बिलाईगढ़ । जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ के जनपद पंचायत बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़पार (दे) में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना तहत सत्र 2021 – 22 में स्वीकृत सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य एवं सत्र 2020 से 2025 तक ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य आज पर्यन्त तक अपूर्ण हैं। जन सूचना अधिकार तहत जानकारी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिलाईगढ़ द्वारा सार्वजनिक शौचालय एवं ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य अपूर्ण को प्रगतिरत बताया गया है।
जमीनी हक्कीकत में लंबे समय से अधूरे पड़े हुए है।
सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण अधूरा होने से स्वच्छता अभियान के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वहीं ग्राम पंचायत भवन अधूरे होने के कारण पंचायत संबंधी कार्यों के संचालन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर भवनों की दीवारें, छत एवं अन्य आवश्यक कार्य अधूरे दिखाई दे रहे तस्वीरें सच्चाई बयां कर रहे है।
इस संबंध में जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों में प्रगति होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समय-सीमा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।
सूचना के अधिकार (RTI) के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर भी निर्माण कार्यों की प्रगति और खर्च की गई राशि को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की है। शासन द्वारा ग्रामीण विकास के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यदि समय पर निर्माण कार्य पूरे नहीं होते हैं तो इसका सीधा नुकसान ग्रामीणों को उठाना पड़ता है।
जिला प्रशासन से अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा निर्माण में हुई देरी एवं संभावित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाता है।
लंबे समय से एक स्थान में जमे सीईओ अधूरे कार्यों को बता रहे प्रगतिरत दे रहे भ्रष्टाचार को बढ़ावा
प्रतिक प्रधान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिलाईगढ़ एक ही स्थान में जमे हुए है। सरपंच सचिव से मिलीभगत कर लंबे समय आज तक अधूरे पड़े अपूर्ण निर्माण कार्यों को बता रहे प्रगतिरत, धारातल में निरिक्षण नहीं कर कागजी कार्यवाही में पूर्ण आदेश जारी कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर अनियमितता करने वालों सरपंच सचिव को देते आ रहे संरक्षण। जन सूचना अधिकार अधिनियम तहत पूर्ण जानकारी समय सीमा में न देकर नियमों का किया जाता रहा है अवहेलना।


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