शहरों में प्रातः 6:30 से 10 बजे तक व शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी मोटरयान की नो एंट्री
यह आदेश यात्री बसों पर लागू नहीं कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आदेश जारी
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 6 जून 2025/ सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नगरों से लगे हुए सड़क, जिसमें धूल, मिट्टी, डस्ट व प्रदूषण के कारण आमजनों की सुरक्षा एवं दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारी मोटरयान को प्रातः 6:30 से 10 बजे तक व शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने प्रतिबंधित किया है। यह आदेश यात्री बसों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से जारी किया गया है जो तत्काल और आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा।
Latest posts by SUKRAM KHUNTE (see all)
- गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से शादी से किया इनकार फिर बॉयफ्रेंड ने जो किया जान्ने के लिये पढ़े पूरी खबर - January 28, 2026
- पिकरीपाली पंचायत में अवैध शराब बिक्री का आरोप, सरपंच व प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप - January 27, 2026
- सदभावना मैच में प्रशासन एकादश का शानदार जीत पत्रकार एकादश को 24 रनों से हराया - January 27, 2026
