थाना सरिया। पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय, अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय एवं डीएसपी श्री अविनाश मिश्रा के द्वारा गौ तस्करी व गौ हत्या कर मांस को बिक्री करने वालो पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने पर थाना प्रभारी प्रमोद यादव के कुशल मार्ग दर्शन में थाना सरिया के पुलिस स्टाफ के द्वारा बैल की हत्या कर मांस को बिक्री करने वालो पर कार्यवाही करने मे सफलता प्राप्त हुई ।अप0क्रं0 158/2025 धारा- 4,5,10 छग कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 में दिनांक 19.07.2025 को प्रार्थी मनीष मालाकार पिता स्व केशव मालाकार उम्र 19वर्ष सा० बाबाकुटी सारंगढ ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि ग्राम परशरामपुर, महानदी पुल पास सरिया निवासी टिकेश्वर रात्रे, महेत्तर रात्रे, और हलधर सतनामी के द्वारा गौवंश की हत्या कर मांस को बिक्री करने के लिए काट रहा है की सूचना पर प्राप्त होने पर तत्काल हमराह स्टाफ के घटना स्थल जाकर आरोपीगणो- (1) टिकेश्वर रात्रे पिता फकीर रात्रे उम्र 30 वर्ष सा सरिया(2) हलधर सतनामी पिता लिंगा सतनामी उम्र 53 वर्ष सा सरिया (3) महेत्तर रात्रे पिता केने रात्रे उम्र 73 वर्ष सा जलगढ थाना सरिया को घेराबंदी कर उनके कब्जे से बैल का मांस और उसको काटने का हथियार जप्त किया गया है। आरोपीगणो के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने से दिनांक- 19.07.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रमोद यादव, सउनि मोतीलाल डनसेना प्र0आर0-सत्यम, सुरेंद्र सिदार , टीकाराम पटेल आरक्षक- श्रवण टंडन,प्यारे लाल , नर्मदा यादव, भागवत,खेमलाल चौहानएवं समस्त स्टाफ की प्रमुख भूमिका रही।
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