सारंगढ़ । उप तहसील कोसीर क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटाई और भंडारण का मामला और गंभीर हो गया है। ग्राम पंचायत चांटीपाली के सरपंच ने साफ कहा है कि उनके पंचायत क्षेत्र के गांव मचलाडीह में चल रही लकड़ी डंपिंग की उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

परमिट छुहिपाली का, डंपिंग मचलाडीह में
अनुज्ञा पत्र ग्राम पंचायत छुहिपाली के नाम पर जारी है, मगर कीमती लकड़ियों का अंबार ग्राम पंचायत चांटीपाली के आश्रित ग्राम मचलाडीह में लगाया जा रहा है। डंपिंग यार्ड में भारी मात्रा में सेमहर और महानीम के पेड़ काटकर रखे गए हैं।
सरपंच ने झाड़ा पल्ला
इस संबंध में जब चांटीपाली पंचायत के सरपंच से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, “मचलाडीह में लकड़ी डंपिंग को लेकर मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। न ही किसी ने पंचायत से अनुमति ली है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह पूरी तरह अवैध है।“

कागजों का खेल: परमिट यहां, डंपिंग वहां
आधिकारिक दस्तावेज बनाम हकीकत:
- अनुज्ञा पत्र जारी: ग्राम पंचायत छुहिपाली के नाम
- अवैध डंपिंग: ग्राम मचलाडीह, पंचायत चांटीपाली
- चांटीपाली सरपंच: पूरी तरह अनभिज्ञ
प्रशासन पर उठे सवाल
सरपंच की अनभिज्ञता के बाद सवाल और गहरे हो गए हैं। अगर स्थानीय पंचायत को ही जानकारी नहीं है तो आखिर इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी कैसे डंप हो गई? पटवारी और वन रक्षक की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।
जांच के मुख्य बिंदु:
- किस आधार पर छुहिपाली का परमिट मछलाडीह में इस्तेमाल हो रहा है?
- क्या चांटीपाली पंचायत से NOC ली गई थी?
- बिना सरपंच की जानकारी के डंपिंग कैसे हुई?
- डंपिंग यार्ड का असली मालिक कौन है और उसे किसका संरक्षण प्राप्त है?
विशेषज्ञ की राय
“नियमों के विरुद्ध जाकर यदि किसी अन्य पंचायत के नाम पर प्राप्त अनुज्ञा पत्र का उपयोग दूसरी जगह किया जा रहा है, तो यह पूरी तरह अवैध है। सेमहर और महानीम जैसे पेड़ों की कटाई के लिए कड़े नियम हैं। इस मामले की तत्काल जांच होनी चाहिए।” – वन अधिकारी
अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और वन विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।
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